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हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना
हम सभी जानते है कि पूरे देश के कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है
इस संक्रमण की वजह से देश में कई लोगो की मृत्यु हो चुकी है
और कुछ इस महामारी से संक्रमित है ।
इसी परेशानी को कम करने के लिए हरियाणा सरकार राज्य के मजदूर लोगो
को आर्थिक सहायता प्रदान करने का फैसला लिया है
Haryana Shramik Sahayata Yojana के तहत सरकार द्वारा आर्थिक
सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य के असंगठित क्षेत्रो के
मजदूर लोगो को इस योजना के तहत पंजीकरण करना होगा ।
इस समय में हरियाणा सरकार इस हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता के
माध्यम से लोगों के लिए कुछ सहायता प्रदान करती है।
इस योजना के ज़रिये राज्य के संघठित क्षेत्रो के श्रमिकों को अपना और अपने
परिवार का भरण पोषण करने के लिए
वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करना ।
इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य के असंगठित क्षेत्रो के श्रमिक जैसे फैक्ट्री
लेबर, रिक्शा चालक , ऑटो चालक , रेस्तरां लेबर, और अन्य मजदूरों आदि को
प्रदान किया जायेगा ।
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता के अंतर्गत राज्य के असंगठित क्षेत्रो के
मजदूरों को 1 हजार रूपये प्रति सप्ताह आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी ।
राज्य सरकार द्वारा लोगो को प्रोत्साहन देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि
यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो उनके इलाज का पूरा खर्च तथा कर्मचारियों की मृत्यु होने की दशा में 10 लाख रूपये सहायता सरकार द्वारा प्रदना की जाएगी ।
राज्य सरकार द्वारा एक खाता नंबर भी जारी किया गया है जिससे अपने आधार पर सहायता प्राप्त कर सकते है ।
इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक अकॉउंट में ट्रांसफर की जाएगी इसलिए आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।
इसके तहत हरियाणा सरकार राज्य में दैनिक श्रमिकों के साथ-साथ दिहाड़ी मजदूरों कचरा बीनने वाले, रिक्शा चालक ,रेस्टोरेंट में काम करने वाले श्रमिक, सिक्योरिटी गार्ड तथा इससे सम्बंधित अन्य दैनिक श्रमिकों को सहायता राशि प्रदान करेगी।
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
ऐसे व्यक्ति जिनका बैंक में खाता है केवल उन्हें ही आर्थिक सहायता की राशि उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी ।
इस योजना का लाभ लेने वाला श्रमिक नाबालिग नहीं होना चाहिए, साथ ही उसकी उम्र 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक का आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक अकाउंट पासबुक
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
इस होम पेज पर आपको Download Physical form का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ खुल जाएगी ।
आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा ।
एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपकोआवेदन फॉर्म में पूछी गयी
सभी जानकारी जैसे नाम ,पता , पिता का नाम , आधार नंबर आदि भरनी होगी ।
सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने आवेदन फॉर्म के साथ सभी ज़रूरी
दस्तावजों को अटैच करना होगा ।
इसके बाद आपको अपना आवेदन फॉर्म सरपंच , पंचायत , परिषद् / निगम /
जिला परिषद् सदस्य / ब्लॉक समिति सदस्य सरकारी अधिकारी आदि में
जाकर जमा करना होगा ।
रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको इस ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा
उसके बाद आपको अपना लॉगिन करना होगा ।आपको अपने होम पेज पर दाएँ
ओर लॉग इन करने का विकल्प दिखाई देगा।
आपको उसमें लॉग इन करना होगा।
यदि आप इसमें पुराने यूजर हैं तो आप इसमें सीधे लॉग इन कर सकते हैं।
और यदि नए यूजर है तो इसके लिए आपको आईडी एवं पासवर्ड की आवश्यकता होगी ।
इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा ।