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EWS CERTIFICATE KESE BANWAYE
EWS CERTIFICATE KESE BANWAYE
EWS प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको निम्न चरणों से गुजरना होगा यह एक अहम दस्तावेज है जो
सामान्य केटेगरी के लोगो को 10% आरक्षण दिलाता है जो की प्रवेश तथा राज्य सरकार की भर्तियो
में फायेदा दिलवाता है |
EWS CERTIFICATE KESE BANWAYE
EWS CERTIFICATE VALIDITY ( EWS प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है )
EWS प्रमाण की वैधता 01 वर्ष की होती है जो वितीय वर्ष के अनुसार मानी जाती है (वितीय वर्ष 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को खत्म होता है )
जेसे की आपने EWS प्रमाण पत्र 01 जून 2021 को बनवाया है तो तो आपके सर्टिफिकेट की वैधता 31 मार्च 2022 तक रहेगी |
Type Of EWS Certificate –
(EWS प्रमाण पत्र के प्रकार ) –
EWS दो प्रकार से बनवाए जा सकते है –
- राज्य के लिए ( जो राज्य की भर्तियो था प्रवेश फॉर्म में उपयोग लिया जा सकता है
- केंद्र के लिए ( जो राज्य के बहार अन्य केंद्र की भर्तियो तथा प्रवेश फॉर्म में उपयोग लिया जाता है |
EWS CERTIFICATE KE LIYE DOCUMENTS
EWS प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज –
EWS CERTIFICATE KESE BANWAYE
यदि आप आपना (EWS CERITIFICATE ) प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हो तो आपको निम्न चरणों से गुजरना होगा –
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सर्वप्रथम आपको आवेदन फॉर्म लेना होगा जो आप यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो – EWS FORM
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फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरकर आवश्यक दस्तावेज लगाये |
- फॉर्म में फोटो को सत्यापित करावे |
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निम्न दस्तावेज सलंग्न करे – किसी भी कक्षा की अंकतालिका अथवा जन्म प्रमाण पत्र |
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राशन कार्ड (जिसमे आवेदक का नाम हो ) |
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आवेदक के पिता अथवा दादाजी की वोटर लिस्ट (वर्तमान की )
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आवेदक के पिता अथवा दादाजी की वोटर लिस्ट (10 साल पुरानी ) अथवा ऐसा कोई निवास प्रूफ जो बताता हो की आप 10 साल से उस स्थान पर निवास कर रहे हो जहाँ से आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हो | जेसे – पानी /बिजली का बिल /टेलीफोन बिल |
- EWS CERTIFICATE KESE BANWAYE
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जन आधार कार्ड या रसीद (यदि हो तो) नहीं होने पर आपको ई मित्र पर पंजीयन करके भी बनवा सकते हो|
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मूल निवास प्रमाण पत्र & पिता / माता का आय प्रमाण पत्र
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यदि विवाहित महिला हो तो आपको विवाह प्रमाण पत्र भी लगाना होगा |
उपरोक्त सभी दस्तावेज को स्वमं प्रमाणित करके नजदीकी ई -मित्र सेण्टर पर जाकर फॉर्म जमा करवाए |
इसके बाद तहसील में अधिकारी द्वारा फॉर्म की जाँच करने के बाद यदि आपके दस्तावेज में कमी पाई
जाती है तो आपका फॉर्म वापस भेज दिया जायेगा अन्यथा एप्रूव्ड कर दिया जायेगा |
इसके बाद आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र किसी भी ई – मित्र से प्रिंट करवा सकते हो |
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