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दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता कितनी और केसे मिलती है
आकस्मिक दुर्घटना में घायल होने वालों तथा प्राकृतिक आपदा/आकस्मिक (एक्सिडेंट) दुर्घटना में मृतकों के
आश्रितों को इस कोष से तात्कालिक सहायता स्वीकृत की जाती है। दिनांक 18.02.2019 से दुर्घटना के
प्रकरणों में मृतक के आश्रितों को 1,00,000 रुपये तक की सहायता स्वीकृत की जाती है। सहायता सम्बंधित
जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जाती है। सहायता स्वीकृति हेतु सम्बंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय में
साधारण प्रार्थना पत्र, चोट प्रतिवेदन/पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफ.आई.आर. की प्रति सहित अधिकतम छ : माह की
अवधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
आवेदन के साथ निम्न प्रमाण पत्र आवश्यक है।
01
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दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए सादा कागज पर प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री सहायता कोष कमरा नं. 22-पी, मुख्य भवन, शासन सचिवालय में प्रस्तुत करें। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्लिक करे –
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2
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आवेदक के परिवार की वार्षिक आय का मूल उद्द्योषणा पत्र (राजस्व विभाग के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में) प्रारूप
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03
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चोट प्रतिवेदन/पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफ.आई.आर. की प्रति
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04
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राशन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करें।
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नोट: कृपया आवेदन पत्र में आधार संख्या व भामाशाह कार्ड संख्या अंकित करें |