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गम्‍भीर रोग से पीडितों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता कितनी और केसे मिलती है

Table of Contents

 सरकार द्वारा गम्‍भीर रोग (बड़ी बीमारियाँ जिनकी लिस्ट आगे दी गई है) से पीडितों को आर्थिक सहायता दी जाती है जिसकी पुरी पर्क्रिया आगे बताई गई है केसे आप सरकार से सहायता राशि प्राप्त कर सकते है |

आवश्यक दस्तावेज़ तथा नियम व शर्ते 

1.

प्रदेश के नॉन बीपीएल रोगियों को राजस्थान में स्थित किसी भी राजकीय अस्पताल/चिकित्सालय, औषधालय अथवा मुख्यमंत्री सहायता कोष से अधिकृत सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों में इलाज हेतु पात्रता के आधार पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जाती है |

अधिकृत अस्पतालों की सूची(लिस्ट मे जो अस्पताल है उन्ही मे इलाज होना अनिवार्य है) हॉस्पिटल के नाम देखने के लिए क्लिक करे – CLICK HERE

2.

इस योजना के अंतर्गत रोगी के परिवार की समस्त स्त्रोतों से (बालिग एवं कमाने वाले सदस्यों सहित) वार्षिक आय की अधिकतम सीमा राशि 2.00 लाख रुपये तक होने पर ही सहायता देय है। ह्रदय रोग, गुर्दा रोग, कैंसर रोग, इत्यादि गम्भीर रोगों के लम्बे समय तक चलने वाले उपचार के लिए नियमानुसार देय एक मुश्त सहायता केवल एक बार स्वीकृत की जाती है।

3.

सहायता हेतु आवेदन पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर में तथा मुख्यमंत्री निवास पर प्रस्तुत किया जा सकता है। फैक्स अथवा ई-मेल से प्राप्त आवेदन पर मूल आवेदन प्राप्त होने के पश्चात कार्यवाही की जाती है।

रोगोपचार से पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। रोगोपचार हेतु सहायता मुख्यमंत्री कार्यालय में आवेदन प्राप्ति की दिनांक से स्वीकृत की जाती है। डिस्चार्ज से पूर्व आवेदन दिनांक होने की स्थिति में भर्ती दिनांक से सहायता दी जाती है। डिस्चार्ज होने के बाद आवेदन करने पर सहायता देय नहीं है।

4.

रोगोपचार के संभावित चिकित्सा व्यय का सरकारी चिकित्सालयों में 40% अधिकतम राशि 1.50 लाख रूपये एवं निजी चिकित्सालयों में 30% अधिकतम राशि 90,000 रूपये की सहायता स्वीकृत की जाती है।

5.

इस योजना में गरीबों के रोगोपचार हेतु सहायता दी जाती है। अत: चिकित्सालय द्वारा रोगोपचार में अत्यधिक मंहगे उपकरण/ इम्पलांट का प्रयोग नहीं किया जावेगा अर्थात जीवन रक्षक रियायती दरों पर उपलब्ध उपकरण/इम्पलांट का उपयोग एवं रियायती दरों पर उपचार किया जावेगा ।

6.

रोगोपचार में जनरल वार्ड के अतिरिक्त सुविधायुक्त रूम/कॉटेज वार्ड/प्राइवेट रू म/सेमी डीलक्स रूम/डीलक्स रूम की सुविधा का उपयोग करने पर सहायता राशि देय नहीं होगी।

7.

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पात्र रोगियों को राशि 3.00 लाख रूपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध होने के कारण ऐसे रोगियों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता देय नहीं है।

8.

रोगोपचार में जनरल वार्ड के अतिरिक्त सुविधायुक्त रूम/कॉटेज वार्ड/प्राइवेट रू म/सेमी डीलक्स रूम/डीलक्स रूम की सुविधा का उपयोग करने पर सहायता राशि देय नहीं होगी।

9.

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पात्र रोगियों को राशि 3.00 लाख रूपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध होने के कारण ऐसे रोगियों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता देय नहीं है।

आवेदन के साथ निम्न प्रमाण पत्र आवश्यक है।

01

गम्‍भीर रोग से पीडितों के चिकित्सा हेतु सहायता के लिए सादा कागज पर प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री सहायता कोष कमरा नं. 22-पी, मुख्य भवन, शासन सचिवालय में प्रस्तुत करें।

आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्लिक करेDOWNLOAD NOW

02

आवेदक के परिवार की वार्षिक आय का मूल उद्द्योषणा पत्र (राजस्‍व विभाग के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में)

आय प्रमाण – पत्र का प्रारूप डाउनलोड करने के लिए क्लिक करे

Download Now  

03

अनुमानित चिकित्सा व्यय का चिकित्सक द्वारा प्रमाणित ब्यौरा संलग्न होना चाहिए, जिस पर उपचार अवधि/ऑपरेशन दिनांक अंकित हो तथा संबंधित चिकित्सालय की स्पष्ट मोहर अंकित हो।  

प्रारूप डाउनलोड करने के लिए क्लिक करे – Click Here for Download

04

राशन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करें।

नोट: कृपया आवेदन पत्र में आधार संख्या व भामाशाह कार्ड संख्या अंकित करें |

 

 

 

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