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मोदी सरकार ने अपने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों, कारोबारियों के लिए प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Yojana PM-KYM Scheme) का ऐलान कर दिया है।
यूनियन बजट 2019-20 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन पेंशन योजना (Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Yojana) की घोषणा करी।
इस सरकारी योजना से छोटे व्यापारियों और दुकान मालिकों, कारोबारियों को प्रतिमाह 3,000 रूपये पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री कर्मयोगी पेंशन योजना (PM Karmayogi Mandhan Yojana) से लगभग 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को लाभ मिलेगा।
ऐसे व्यापारी जिनका सालाना कारोबार 1.5 करोड़ या इससे कम है उन्हे भी प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना (PM Karam Yogi Maan Dhan Scheme ) के तहत 3,000 रूपये मासिक पेंशन दी जाएगी।
प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना (PM-KYM Scheme) की खास बात यह है की इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने या पंजीकरण (PM-KYM Scheme Online Registration & Application Form) करने के लिए सिर्फ आधार और पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी।
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना हाल ही में लॉन्च हुई श्रम योगी मानधन योजना की तरह ही है बस इसमें खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को शामिल किया गया है और पीएम श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को शामिल किया गया है जिसमें 3,000 रूपये पेंशन 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मिलती है।
पीएम कर्मयोगी मानधन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (PM-KYM Scheme Apply Online Form) करने से पहले आवेदक के पास निम्न्लिखित जरूरी पात्रता और योग्यता (PM Karam Yogi Maan Dhan Scheme Eligibility Criteria) होनी चाहिए:
पीएम कर्मयोगी मानधन पेंशन योजना जरूरत – अभी तक केंद्र में आई हुई किसी भी सरकार ने व्यापारिक समुदाय को उसकी रिटायरमेंट के बाद किसी भी तरह की योजना नहीं चलाई थी। जिससे उसके वृद्धावस्था के दौरान उसको वित्तीय सहायता प्रदान करी जा सके।
पीएम करम योगी मानधन योजना व्यापारियों, छोटे और मध्यम वर्ग के कारोबारियों को उनके बुढ़ापे में अच्छा जीवन जीने में सहायता करेगी। इसके अलावा जीएसटी प्रक्रिया का सरलीकरण, 1 करोड़ रूपये तक का मुद्रा लोन खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों के लिए इस सरकार की कुछ अन्य कल्याणकारी योजनाएँ हैं।
पीएम करम योगी मान धन पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (PM-KYM Pension Scheme) करने के लिए सबसे पहले आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
PM-KYM योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन (PM-KYM Scheme Apply Online Form & Registration) करने के लिए उम्मीदवार को अपने नजदीक के सामान्य सेवा केंद्र (Common Service Center – CSC) में जाकर अपने आप को पंजीकृत करना होगा।
जिसके बाद उसको अपनी आयु के हिसाब से प्रीमियम राशि (PM-KYM Scheme Premium Amount) देनी होगी जैसे : अगर उम्मीदवार की आयु 29 वर्ष है तो उसको हर महीने 100 रूपये प्रीमियम के रूप में जमा करने होंगे और उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी जमा करेगी।
जब पीएमकेवाईएम लाभार्थी की आयु 60 वर्ष हो जाएगी उसको प्रतिमाह 3,000 रूपये पेंशन के रूप में मिलने शुरू हो जाएंगे।
पीएम कर्मयोगी मानधन पेंशन योजना लाभार्थी चयन – आवेदक उम्मीदवार का पीएम-केवाईएम योजना के लिए चयन (Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan PM-KYM Scheme Candidate Selection ) जरूरी दस्तावेजों की तर्ज पर किया जाएगा। आवेदक उम्मीदवार के पास बैंक में एक बचत खाता, आधार कार्ड और स्व घोषित प्रपत्र (Self Declaration) जमा करना होगा।