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इस योजना का शुभारंभ हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है कन्यादान योजना में अनुसूचित जाति , जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के साथ-साथ विधवाओं की लड़कियों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा।
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी अपनी बेटी की शादी के लिए इस शादी शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें सबसे पहले इस योजना के तहत आवेदन करना होगा ।इस धनराशि के ज़रिये राज्य के गरीब लोग अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाएंगे ।
इस योजना का उद्देश्य राज्य के जो लोग आर्थिक रूप से गरीब है पैसे न होने के कारण अपने बेटियों की शादी नहीं कर पाते ।इस लिए इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा कन्यादान योजना को शुरू किया है । इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना । इस धनराशि के ज़रिये राज्य के लोग अपनी बेटियों की शादी आसानी से कर सकते है । कन्यादान योजना में अनुसूचित जाति , जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के साथ-साथ विधवाओं की लड़कियों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा।
इस योजना केआवेदन करने लिए आवेदक को हरियाणा वेलफेयर की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगी ।
ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपक सामने वेलफेयर स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम का पेज खुल जायेगा।
इस होम पेज पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा ।
इस रजिस्ट्रेशन में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे बेटी का नाम ,उम्र ,विवाह की तिथि आदि भरनी होगी ।
सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।
सफल पंजीकरण के बाद आपको लॉगिन करना होगा ।
लॉगिन करने के लिए आपको यूजरनाम और पासवर्ड डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा ।
इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा ।
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