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Indira Gandhi National Disability Pension Yojana
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के उद्देश्य:-(Disability Pension Yojana)
यह योजना विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए शुरू की गई है, जिनकी 80% से अधिक विकलांगता के साथ उम्र 18 वर्ष से
अधिक है और बीपीएल परिवार से संबंधित है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
जैसे की आप लोग जानते है की विकलांग होने के वजह से बहुत से लोग के पास आय का कोई साधन नहीं होता ।
जिसकी वजह से वह अच्छे से जीवन यापन नहीं कर पाते इस Indira Gandhi National Disability Pension Scheme
के अंतर्गत देश के विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह पेंशन धनराशि प्रदान की जाएगी ।
किसी और के ऊपर निर्भर ना रहे, आत्मनिर्भर जीवन जी सकें पेंशन के रूप में दी गई राशि से वह कम से कम अपनी निजी उपयोग की वस्तुएं खरीद सकते हैं।
अगर आप किसी भी अन्य पेंसिल योजना राज्य सरकार या केंद्र सरकार का लाभ ले रहे हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
अगर कोई विकलांग व्यक्ति जो सरकारी पद पर कार्यरत है तो वह इस पेंशन योजना का आवेदन नहीं कर सकता है।
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं ?(Disability Pension Yojana)
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
एक पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक पासबुक
विकलांग सर्टिफिकेट
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि:-(Disability Pension Yojana)
महिला
उम्र। देय राशि प्रतिमाह
55 साल से तक कम उम्र 750 रुपये
55 साल से 75 के बीच की उम्र। 1000 रुपये
75 से ज्यादा उम्र। 1250 रुपये
कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थीयो को 1500 रुपये
पुरुष
उम्र। देय राशि प्रतिमाह
58 साल से तक कम उम्र 750 रुपये
58 साल से 75 के बीच की उम्र। 1000 रुपये
75 से ज्यादा उम्र। 1250 रुपये
कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थीयो को 1500 रुपये
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना की वार्षिक आय क्या है?(Disability Pension Yojana)
केन्द्र सरकार की बीपीएल सूचि में सूचीबद्ध हो
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन:-(Disability Pension Yojana)
लाभार्थी योजना के आवेदन के लिए अपने नजदीकी ईमित्र पर संपर्क करें।
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना से संबंधित शिकायत कैसे करें ?(Disability Pension Yojana)
इस योजना से संबंधित कोई भी परेशानी अथवा प्रसन्न है तो आप इसके अधिकारी पोर्टल पर पूछ सकते हैं
इसके लिए साइट को खोलना होगा।
और रिपोर्ट सेशन में जाकर Pensioner Complaint पर क्लिक करना होगा केंद्र द्वारा चलाई जाने वाली योजना
के लिए भी आप प्रधानमंत्री को ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।