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UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया है.
इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसान किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा
प्रदान की जाएगी। Uttar Pradesh mukhymantri krishak durghatna Kalyan Yojana 2020 के अंतर्गत राज्य के किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उन्हें सरकार द्वारा उसके परिवार को ₹500000 तक का मुआवजा दिया
जाएगा और 60 फ़ीसदी से अधिक दिव्यांगता पर अधिकतम ₹200000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को मंगलवार 30 जनवरी 2020 को लखनऊ
में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है इस योजना का संचालन जिला अधिकारियों के माध्यम से किया गया है।
Mukhymantri krishak durgatna Kalyan Yojana 2020 के अंतर्गत जो किसान 14 सितंबर 2019 के बाद किसी दुर्घटना
में शिकार हुए हैं उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के 2 करोड किसानों को उपलब्ध
कराया जायेगा।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसानों की आजीविका का साधन करती है अगर किसानों को दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है
या दुर्घटना में किसी किसान को कोई हानि हो जाती है तो उसके परिवार की आजीविका के लिए कोई साधन नहीं होता है .
इस समस्या को निपटने के लिए राज्य सरकार इस योजना को शुरू करने का फैसला लिया है .
इस योजना को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के तहत किसानों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹500000 तक का मुआवजा प्रदान करना इस योजना के तहत राज्य के सभी किसानों को
शामिल किया गया है।
दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंख की क्षति – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
एक हाथ तथा पैर की क्षति होने पर – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
एक आंख ,एक पैर अथवा एक पैर की क्षति होने पर – 50 प्रतिशत
दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता – 100 प्रतिशत
स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम – 50 प्रतिशत
ऐसी स्थायी विकलांगता जो 25 % से अधिक है लेकिन 50 % से कम – 25 प्रतिशत
इस योजना का लाभ उन किसानो को प्रदान किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होंगे ।
इस योजना के अंतर्गत उन किसानो को पात्र माना जायेगा जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होगी ।
प्रदेश की खतौनी में दर्ज खातेदार /सह खातेदार जो दुर्घटना में मृत्यु अथवा विकलांगता के शिकार हो जाते है
उनके माता पिता ,पति पत्नी ,पुत्र पुत्री , पुत्र वधु , पौत्र पोत्री, जिनकी आजीविका का प्रमुख साधन खातेदार /
सह खातेदार की दर्ज कृषि भूमि से चलती है वह इस योजना के तहत पात्र होंगे ।
इसके अलावा ऐसे किसान जिनके पास स्वय की भूमि नहीं है तथा वह बटाई अथवा पटटे पर खेती करते है वह तथा
उनके आश्रितों को भी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ दिया जायेगा ।
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते है .
तो उन्हें अभी इंतज़ार करना होगा ।क्योकि अभी इस योजना को शुरू नहीं किया गया है जैसे ही इस योजना को शुरू
कर दिया जायेगा और आवेदन के लिए ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च किया जायेगा । तब आप इस योजना के तहत
ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे । इसके अलावा Manual आवेदन की प्रक्रिया का भी ऑप्शन खुला रखा जायेगा ।
जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते वह ऑफलाइन भी आवेदन कर सकेंगे ।
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