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UP Rastriya Parivarik Labh Yojana

Table of Contents

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म,

पात्रता व आवेदन की स्थिति

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना|राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना|

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UP Rastriya Parivarik Labh Yojana :-

UP Rastriya Parivarik Labh Yojana

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुभारम्भ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा गरीब परिवारों

को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है । इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसी परिवार के एक मात्र

कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो(The only earning head of a family of the state dies ) जाये तो उसे

राज्य सरकार द्वारा 30000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।

राज्य के समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में सफलतापूर्वक चलाने की जिम्मेदारी दी गई है ।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना:-

rashtriya parivarik labh yojana up

राज्य के जो इच्छुक गरीब परिवार के लाभार्थी Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार द्वारा सहायता

प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा ।

सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए ।क्योकि यूपी सरकार द्वारा आपके बैंक अकाउंट

में ही धनराशि ट्रांसफर की जाएगी ।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य

जैसे की आप लोग जानते है की जो परिवार का मुखिया होता है और वह परिवार के पालन पोषण के लिए कमाई करने वाला

एक मात्र व्यक्ति होता है अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद अपनी

आजीविका चलाने के लिए काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है। और उसका परिवार अपनी आर्थिक ज़रूरतों का सामना

करना पड़ता है इस सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीयपारिवारिक लाभ योजना को आरम्भ किया है.

इस योजना के ज़रिये यूपी के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गयी है.

उनके परिवार को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए 30000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

इस पारिवारिक लाभ योजना के ज़रिये धनराशि प्राप्त करके लाभार्थी अच्छे से जीवन यापन कर सके ।

और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके ।

UP पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

Benefits of UP Family Benefit Scheme

इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30000 रूपये का मुआवज़ा सरकार द्वारा

उपलब्ध कराया जायेगा ।

मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है

और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है ।
पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत अब तक बहुत से परिवारों को लाभ दिया जा चुका है और आगे भी बहुत से परिवारों को यह

नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम लाभान्वित करेगी।
इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को प्रदना किया जायेगा ।
इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी ।इसलिए आवेदक का अपना बैंक

अकाउंट होना चाहिए ।
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार दुआर दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता को आवेदन

से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी ।

UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता

UP National Family Benefit Scheme Eligibility

  • गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार आवदेन कर सकते है।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष की होनी चाहिए।
  • शहरी क्षेत्र के आवेदक की परिवार की आय 56,450 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की परिवार की आय 46, 080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के दस्तावेज़

Documents by UP Rastriya Parivarik Labh Yojana

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे ?

How to apply for National Family Benefit Scheme?

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो

वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।

सर्वप्रथम आवेदक को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के

बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।

इस होम पेज पर आपको आपको “नया पंजीकरण” का ऑप्शन दिखाई देगा ।आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।

ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आगे का पेज खुल जायेगा ।

इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि भरना होगा ।
सभी जानकारी को भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।इस तरह आपक पंजीकरण बड़ी ही आसानी

से हो जाएगी ।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे?

How to check the status of Uttar Pradesh National Family Benefit Scheme application?

जो लाभार्थी आवेदन करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते है तो नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।

सबसे पहले लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
इस होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा ।विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा ।

इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट , अकाउंट नंबर , रजिस्ट्रेशन नंबर का चयन करना होगा ।

इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा । इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।

लेबर कार्ड से 8000 रूपये से 35000 रु की छात्रवर्ती (labour scholarship

का लाभ केसे ले जानने के लिए क्लिक करे 

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लेबर कार्ड से पुत्री के विवाह पर 55000 रूपये लाभ केसे ले (शुभशक्ति योजना) Subhshakti yojna के बारे में जानने के लिए क्लिक करे

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स्नातक पास वालों को राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी(Berojgari bhatta) भत्ता 3500 रु प्रतिमाह दिया जा रहा है जानने के लिए क्लिक करे

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बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म ऑनलाइन केसे भरे विडियो के माध्यम से समझने के लिए क्लिक करे 

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