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विधवा पेंशन योजना विधवा महिलाओ को लाभ पहुंचाने के लिए देश के राज्यों ने शुरू की है । देश के विभिन्न राज्य सरकार अपने राज्य की ज़रूरतमंद आर्थिक रूप से गरीब बेसहार विधवा महिलाओ को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे है जिससे वह अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके । इस योजना का लाभ केवल उन पात्र आवेदकों को मिलता है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं । यहां से आपको इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन की स्थिति और अन्य जानकारी की जाँच करने के बारे में पता चलेगा। इस Vidhwa Pension Yojana 2021 के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आवेदकों को लेख के माध्यम से जाने का सुझाव दिया जाता है।
सभी राज्यों की सरकार अपने राज्य की विधा महिलाओ को अलग अलग प्रकार से पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान कर रही है । यह पेंशन राज्यों को उन महिलाओ को दी जाएगी जिसके पति की मृत्यु हो जाने के बाद आपका कोई कमाने वाला नहीं है । इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी विधवा महिलाओ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है इस लिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है और बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए । इस योजना के ज़रिये विधवा महिलाओ के जीवन स्तर को ऊपर उठाना ।आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से State Wise Vidhwa Pension Yojana के बारे में बताने जा रहे है अतः हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े ।
विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना संचालित की जाती है। इस Vidhwa Pension Yojana के माध्यम से विधवा महिलाओं को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिससे कि वह अपना जीवन यापन कर सके। इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। अब इस पेंशन योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।
योजना का नाम |
विधवा पेंशन योजना |
आर्टिकल कैटेगरी |
सरकारी योजना |
योजना शुरू की गयी |
केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए |
उद्देश्य |
पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी |
विधवा महिलाये |
Haryana Vidhwa Pension Yojana के माध्यम से हरियाणा की उन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पति की मृत्यु हो गई है जिससे कि वह अपना जीवन यापन कर सकें। यह आर्थिक सहायता ₹2250 प्रतिमाह की होगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक महिला के परिवार की सालाना आय ₹200000 या फिर उससे कम होनी चाहिए। यदि आवेदक महिला सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रही है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक महिला को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है एवं महिला का राष्ट्रीय कृत बैंक में बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
इसके अलावा आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए तभी वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएगी। हरियाणा विधवा पेंशन योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। यदि आप भी इस योजना के पात्र है तो जल्द से जल्द इस योजना के अंतर्गत आवेदन करवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं।
इस योजना का शुभारम्भ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधा महिलाओ को लाभ पहुंचाने के लिए किया है इस योजना के अंतर्गत राज्य की विधवा महिलाओ को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 300 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी । इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की आर्थिक रूप से गरीब उन विधवा महिलाओ को प्रदान किया जायेगा जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष होगी । Vidhwa Pension Scheme 2021 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह दी जाने वाली 300 रूपये की पेंशन धनराशि सीधे विधवा महिलाओ के बैंक अकॉउंट में पंहुचा जाएगी । इस राशि का उपयोग मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन में कर सकते हैं। यह Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana उत्त्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजना है। विधवाओं की मदद के लिए राज्य सरकार को NSAP के तहत भारत की केंद्र सरकार से भी मदद मिलती है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य की आर्थिक रूप से गरीब विधवा महिलाओ को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 600 रूपये की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी ।
इस महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना में अगर किसी परिवार में महिला के बच्चे एक से अधिक होते हैं तो उस परिवार को 900 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में मिलेंगे। इस योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ता की वार्षिक पारिवारिक आय 21 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ही वह महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकते है ।इस योजना का लाभ उठाने के लिए विधवा महिलाओ की आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए ।इस योजना के तहत राज्य की गरीब बेसहारा विधवा महिलाओ को महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिमाह 600 रूपये की पेंशन धनराशि प्रदान करना जिनका कोई सहारा नहीं है । इस योजना के ज़रिये राज्य की विधवा महिलाओ की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना ।
विधवा पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक मगर 55 वर्ष से कम आयु की महिलाओ को सरकार द्वारा प्रतिमाह 500 रूपये की पेंशन धनराशि और 55 वर्ष या इससे अधिक मगर 60 वर्ष के कम आयु की विधवा ,तलाक शुदा,परित्यक्ता महिलाओ को प्रतिमाह 750 रूपये की पेंशन धनराशि और 60 वर्ष या इससे अधिक मगर 75 रूपये से कम आयु की महिलाओ को 1000 रूपये की धनराशि तथा 75 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओ को प्रतिमाह 1500 रूपये की पेंशन धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी । इस योजना के अंतर्गत राज्य की विधवा महिलाओ के परिवार की वार्षिक आय 48000 रूपये के अधिक नहीं होनी चाहिए ।
केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत देश की विधवा महिलाओ को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है । इस योजना के अंतर्गत देश की विधवा महिलाओ को प्रतिमाह सरकार द्वारा 300 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध करा रहे है । इंदिरा गाँधी विधवा पेंशन स्कीम के अंतर्गत देश के जिन विधवा महिलाओ की आयु 40 वर्ष से अधिक और 59 वर्ष से कम है वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकती है । इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको इस योजना के तहत आवेदन करना होगा ।इस धनराशि के ज़रिये विधवा महिलाये अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकती है ।इस योजना के तहत बीपीएल परिवार की विधवा महिलाये ही आवेदन करके लाभ उठा सकते है ।
जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कारन चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।
State Name |
Official Website Link |
Andhra Pradesh |
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Arunachal Pradesh |
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Assam |
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Bihar |
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Chattisgarh |
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Chandigarh |
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Delhi |
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Jharkhand |
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