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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसी हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी कारण से धारक की मृत्यु होने पर बीमा राशि मिलने का प्रावधान हैं. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत धारक के परिवार जनों को 2 लाख रुपये की राशि मिलेगी. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को प्रति वर्ष 31 मई से पहले रिन्यू करवाना होगा, जिसके लिए प्रीमियम शुल्क 330 रुपये प्रति वर्ष तय किया गया हैं |
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाला व्यक्ति ही शामिल हो सकता हैं. अर्थात प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष तक की आयु वाला बैंक खाता धारक उठा सकता हैं. योजना धारक के नाम से शुरू की जाएगी, जिसमे वह अपना उत्तराधिकारी का नाम देगा |
1.योजना में शामिल होने के लिए एक स्व प्रमाणित स्वस्थ प्रमाणपत्र होना आवश्यक हैं |
यह बीमा लाइफ कवरेज की सुविधा प्रदान करती है. अतः इसी वजह से इसमें किसी भी तरह की विशेष शर्तों और नियमों को नहीं जोड़ा गया है. कई बार ऐसी नियमों और शर्तों की वजह से बीमा धारकों को बहुत सी परेशानियां पेश आती हैं. किन्तु यहाँ पर ऐसा नहीं हैं. इस योजना के अंतर्गत सीधे सीधे प्रीमियम भरना है और मृत्यु के अतिरिक्त किसी भी तरह की शारीरिक व्याधियों पर बीमा की राशि प्राप्त की जा सकेगी. योजना के अंतर्गत धारक के परिवार को उसकी मृत्यु के लिए 2 लाख रूपये की राशि दी जाएगी, चाहे मृत्यु दुर्घटना के कारण हो या स्वाभाविक |एक्सीडेंटल कवरेज पूर्ण 2 लाख / आंशिक 1 लाख रु देय होगा |
अभी यह योजना 80 C के तहत टैक्स फ्री हैं. अगर बीमा पालिसी के तहत 1 लाख रूपये से अधिक दिए जा रहा हैं, लेकिन फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा नहीं किया गया हैं तब कूल आय से 2% टीडीएस काट लिया जाएगा. अर्थात धारक करदाता हैं तब उसे 2% टीडीएस काट कर बीमा कवरेज दिया जायेगा |
मृत्यु के पश्चात् धारक के घर के लोग प्रीमियम के लिए क्लेम कर सकते हैं, जिसके लिए वे फॉर्म बैंक अथवा बीमा कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं |
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